- 25/12/2023
पत्नी से करता था unnatural sex, व्यापारी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा
अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural sex) के लिए मजबूर करने, शारीरिक और मानसिक यातना के मामले में कोर्ट ने 9 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई का है। यहां के एक व्यापारी की साल2007 में शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसने अपनी पत्नी को जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural sex) के लिए मजबूर करता था। पत्नी को वह शारीरिक और मानसिक रुप से यातनाएं भी देता था।
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पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था। पति की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर अपनी बेटी को साथ लेकर साल 2016 में उसने ससुराल छोड़ दिया। वह माता-पिता के घर आकर रहने लगी। पीड़िता ने 7 मई साल 2016 को भिलाई के सुपेला पुलिस थाना में पति और उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने unnatural sex के लिए आईपीसी की धारा 377 और दहेज उत्पीड़न की धारा 498 A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।
मामले की सुनवाई दुर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए उसे 9 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 323 के तहत एक साल की सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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