• 16/07/2024

गौ वंश के अवैध परिवहन पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना, पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई.. पढ़ें

गौ वंश के अवैध परिवहन पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना, पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई.. पढ़ें

छत्तीसगढ़ में गौ वंश की तस्करी रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार सख्त नजर आ रही है। गौ वंश का परिवहन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गौ वंश परिवहन के लिए अब गाड़ी मालिकों को संबंधित विभाग से लायसेंस लेना होगा। जिस गाड़ी में गोलवंश का परिवहन किया जाएगी उस पर बाहर फ्लेक्स लगाना होगा, जिस पर पशुओं के परिवहन की जानकारी लिखी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर अवैध परिवहन करने पर गाड़ी को जब्त किया जाएगा।

गृहमंत्री ने बताया कि गौ वंश का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके साथ ही 7 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने का भी प्रावधान है।

गौ वंश के परिवहन के लिए लायसेंस देने और कार्रवाई के लिए नोडल अफसर तय होंगे। इनका नंबर हर पुलिस थाना में और सार्वजनिक जगहों पर दिए जाएंगे। जिससे कि  आम जनता अवैध परिवहन की जानकारी दे सके।

पढ़िए क्या है नियम