- 27/09/2023
ED की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका छत्तीसगढ़ सरकार ने ली वापस
ईडी के ताबड़तोड़ छापे से परेशान छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी रिट याचिका में कहा था कि पीएमएलए का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों के सामान्य कामकाज को बाधित करने, डराने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार भी लगाई थी।
हालांकि अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएमएलए प्रावधानों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन की खंडपीठ ने बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा के लिए एक विशेष तीन न्यायाधीश पीठ का गठन किया था। जिसने पीएमएलए में पेश किए गए संशोधनों को बरकरार रखा था। जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, समन भेजना, निजी संपत्ति पर छापा मारने जैसे व्यापक अधिकार दिए थे। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस संजय किशन कौल करेंगे।