- 01/05/2025
हाईकोर्ट की फटकार: प्राचार्य प्रमोशन पर रोक, अवमानना नोटिस जारी


बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राचार्यों के प्रमोशन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, विभाग ने हाईकोर्ट के पूर्व स्थगन आदेश और सुनवाई से पहले प्रमोशन लिस्ट न जारी करने के आश्वासन का उल्लंघन किया।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के अंतिम फैसले तक प्रमोशन सूची जारी नहीं होगी। इसके बावजूद बुधवार को विभाग ने ई-संवर्ग के 1524 और टी-संवर्ग के 1401, कुल 2925 शिक्षकों की प्रमोशन सूची जारी कर दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस उल्लंघन को कोर्ट के समक्ष रखा, जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई।
प्रमोशन के खिलाफ अखिलेश त्रिपाठी, प्राचार्य पदोन्नति फोरम और अन्य शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 के उल्लंघन का आरोप है। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई का आदेश दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर अन्य बेंचों में भी याचिकाएं लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगाने के साथ ही अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी।