- 05/10/2024
छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के तबादले पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से कमेटी बनाने को कहा, ट्रांसफर में क्राइटेरिया का पालन हुआ या नहीं.. की जाएगी जांच
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तहसीलदारों के तबादले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 18 तहसीलदारों का ट्रांसफर रोक दिया है और सभी से सरकार के पास आवेदन पेश करने को कहा है।
दरअसल, सितंबर महीने में राजस्व विभाग के 169 ऑफिसर्स का तबादला किया गया था। जिसमें 55 तहसीलदार थे तबादले के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने कहा था कि 2 साल में उनका 6 बार ट्रांसफर हो चुका है। आरोप था कि एक और तहसीलदार का 9 महीने में तीन बार तबादला हुआ और ट्रांसफर रोकने के लिए आवेदन किया तो उनसे 15 लाख रुपए मांगे गए।
इसके बाद तबादले को लेकर 18 से ज्यादा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को तहसीलदारों के आवेदन पर विचार करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका ट्रांसफर नियम के मुताबिक हुआ है या फिर नहीं । हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अभी सभी तहसीलदार अपने मूल स्थान पर होंगे।
वहीं ट्रांसफर को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने राजस्व मंत्री पर भी पैसों के लेनदेन का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर में क्राइटेरिया का पालन नहीं किया गया और यह सब राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के बंगले से हो रहा है। उन्होंने कहा था कि वह ट्रांसफर आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी CM साय से जवाब मांगा था।