- 12/08/2025
चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ED को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया। चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।
ईडी के आरोप: शराब घोटाले से 16.70 करोड़ की रकम
ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से प्राप्त ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया, जिसमें चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपये मिले। ईडी ने आरोप लगाया कि इस काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया और एक सिंडिकेट के साथ मिलकर लगभग 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।
मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। चैतन्य के वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गईं। वहीं, ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।