- 06/10/2025
कांग्रेस नेताओं का पुलिस थाना में हंगामा, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी केस में पिंटू महादेवन पर FIR की मांग

केरल में टीवी डिबेट के दौरान पूर्व ABVP नेता और BJP प्रवक्ता पिंटू महादेवन द्वारा लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सिविल लाइन थाने के बाहर 5 घंटे तक जोरदार हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने थाने में धरना दिया और कहा कि जब तक मामला दर्ज न हो, वे वहीं बैठे रहेंगे। इस दौरान नारेबाजी और टकराव की स्थिति भी बनी।
सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच के बाद ही कोई कार्रवाई संभव होगी। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए BJP पर निशाना साधा। विकास उपाध्याय ने कहा, “BJP ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब BJP नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी होती है, तो तुरंत FIR हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई, सीने में गोली मारने की बात कही गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। यह संविधान और कानून का घोर उल्लंघन है।”
पूरा मामला: केरल TV डिबेट में दी गई धमकी
दरअसल, यह विवाद 26 सितंबर 2025 को केरल के एक न्यूज चैनल (News18 Kerala) पर लद्दाख हिंसा, बांग्लादेश-नेपाल प्रदर्शनों पर लाइव बहस के दौरान शुरू हुआ। BJP की ओर से बोलते हुए पिंटू महादेवन ने कहा, “भारत में ऐसी अशांति नहीं हो सकती क्योंकि लोग पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूती से साथ खड़े हैं। अगर राहुल गांधी को नेपाल जैसी Gen Z प्रदर्शनों की इच्छा है, तो उनके सीने में गोलियां घुस जाएंगी।” इस बयान को कांग्रेस ने ‘खुली हत्या की धमकी’ करार दिया।
महादेवन पूर्व ABVP के केरल राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में BJP शिक्षक सेल के राज्य संयोजक हैं। वे एक स्कूल टीचर भी हैं। इस बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे ‘साजिश’ बताते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।
केरल में FIR और सांपला: पुलिस ने महादेवन को गिरफ्तार किया, बाद में जमानत
केरल में कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सचिव श्रीकुमार सी.सी. और यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोकुल गुरुवायुर की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने 28 सितंबर को महादेवन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 (दंगा भड़काने का इरादा), 353 (शांति भंग करने का अपमान) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की। पुलिस ने महादेवन की तलाश शुरू की और BJP के थ्रिसूर जिला अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की।