• 09/05/2025

कस्टम मिलिंग घोटाला: मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED और EOW दोनों केस में मिली  जमानत

कस्टम मिलिंग घोटाला: मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED और EOW दोनों केस में मिली  जमानत

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छत्तीसगढ़ के 160 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में सेंट्रल जेल रायपुर में पिछले एक साल से बंद मार्कफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD) मनोज सोनी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के दोनों मामलों में सोनी को जमानत दे दी है।

इस घोटाले को लेकर ED और EOW ने अलग-अलग FIR दर्ज की थीं। मनोज सोनी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 13, 14 और 15 अप्रैल को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में लगातार सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपने अंतिम आदेश में जस्टिस वर्मा ने सोनी को दोनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी।

बचाव पक्ष का तर्क: हिरासत अवैध

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मनोज सोनी की हिरासत अवैध है। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में ED के आपराधिक केस और EOW की चार्जशीट के संज्ञान को खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने पाया था कि आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

160 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में अनियमितताओं के आरोप में मनोज सोनी को ED और EOW ने गिरफ्तार किया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब जांच एजेंसियों ने मार्कफेड के संचालन में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया। जमानत मिलने के बाद अब सोनी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है।