- 09/08/2024
Breaking: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन थाना में लगानी होगी हाजिरी, जानें किन शर्तों पर मिली राहत


दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैा। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया पिछले 17 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों केस में पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत दी है।
जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि 400 से ज्यादा गवाहों को देखते हुए जल्दी ही इसका ट्रायल पूरा होने की संभावना भी नहीं दिखती।
आप नेता को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति है। उनके भागने की आशंका भी नहीं है। इस मामले में ज्यादातर सबूत जुटाए जा चुके हैं। इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ की ज्यादा संभावना भी नहीं है। गवाहों को डराने की आशंका के चलते उन पर शर्तें लगाई जा सकती है।
कोर्ट ने जमानत देते हुए दो बड़ी शर्तें लगाई है। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा साथ ही उन्हें हर सोमवार को थाना में हाजिरी भी लगानी होगी।