• 02/08/2025

प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, सजा का ऐलान आज

प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार, सजा का ऐलान आज
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कर्नाटक की विशेष अदालत ने पूर्व जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। यह फैसला शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया। कोर्ट आज, 2 अगस्त को सजा की अवधि का ऐलान करेगी। फैसला सुनते समय रेवन्ना अदालत में भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय भी वह रोते हुए नजर आए।

महत्वपूर्ण सबूत बनी साड़ी

मामले में पीड़िता द्वारा पेश की गई साड़ी निर्णायक सबूत साबित हुई। आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ 2021 में हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस और बेंगलुरु में एच.डी. रेवन्ना के आवास पर दो बार बलात्कार किया। पीड़िता ने घटना के समय पहनी गई साड़ी को सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था, जिस पर फोरेंसिक जांच में सीमेन के निशान पाए गए। इसके अलावा, रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बना।

तेजी से पूरी हुई जांच और सुनवाई

मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शोभा ने किया। एसआईटी ने 123 सबूत जुटाए और लगभग 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और मात्र सात महीनों में पूरा हो गया। इस दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए और वीडियो क्लिप्स की फोरेंसिक रिपोर्ट्स व घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट्स की समीक्षा की। विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 1 अगस्त को सुनाया गया।

किन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एन), 376(2)(के), 506, 354(ए), 354(बी), 354(सी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ई के तहत आरोप तय किए गए थे। रेवन्ना के खिलाफ कुल चार बलात्कार के मामले दर्ज हैं, जिनमें से यह पहला मामला है जिसमें फैसला आया है। शेष तीन मामलों की सुनवाई अभी जारी है।

कब मामला आया सामने

प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और जद (एस) के निलंबित नेता हैं। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2024 में हासन में लोकसभा चुनाव से पहले रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वायरल हुए। एसआईटी ने 31 मई 2024 को जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार किया था। रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन सीट से हार गए थे और बाद में जद (एस) ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया।

सजा पर टिकी निगाहें

अब पूरे देश की नजरें आज, 2 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब विशेष अदालत सजा की अवधि का ऐलान करेगी। आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह मामला न केवल रेवन्ना के राजनीतिक करियर बल्कि कर्नाटक की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है।

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