- 20/08/2024
ED और EOW-ACB के खिलाफ सभी 13 याचिकाएं हाईकोर्ट ने की खारिज, टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज
छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडबल्यू-एसीबी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है।
शराब घोटाले के आरोपियों अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और विधु गुप्ता ने ने ईडी और ईओडब्ल्यू – एसीबी के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। ईडी के खिलाफ 6 और ईओडब्ल्यू – एसीबी के खिलाफ 7 केस फाइल किए गए थे। इन याचिकाओं में ई़़डी द्वारा दोबारा की जा रही कार्रवाई और ईओडबल्यू-एसीबी में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए खारिज करने की मांग की गई थी।
मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।