• 15/04/2024

जग्गी हत्याकांड के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ढेबर सहित अन्य को सरेंडर करने मिला 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय

जग्गी हत्याकांड के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ढेबर सहित अन्य को सरेंडर करने मिला 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। सभी आरोपियों को आज ही रायपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करना था।

सुप्रीम कोर्ट से जिन आरोपियों को राहत मिली है, उनमें आरसी त्रिवेदी, वीके पाण्डेय, अमरीक सिंह गिल, याहया ढेबर और सूर्यकांत तिवारी है। बाकि के आरोपियों को आज ही कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की 4 जून साल 2003 को रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश के पहले राजनीतिक हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, 3 पुलिस अधिकारी सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले में दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। शेष 29 आरोपियों पर मुकदमा चला। कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। शेष 27 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कौन है याहया ढेबर

इस मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई गई। उसमें रायपुर के चर्चित ढेबर बंधुओं में से एक याहया ढेबर भी शामिल है। याहया ढेबर का एक भाई एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम का मेयर है। दूसरा भाई अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में हुए 6 हजार करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले का आरोपी है। ईडी ने अनवर ढेबर को घोटाले का किंगपिन बताया था। अनवर ढेबर इस वक्त रायपुर ईओडब्ल्यू-एसीबी की कस्टडी में है।