- 06/10/2023
2 हजार करोड़ के शराब घोटाले में ढेबर सहित 4 की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज
छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ के कथित शराब घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी अनवर ढेबर सहित, अरुण पति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत भी खारिज हो गई है। इस से पहले ढेबर को हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, उनके अलावा बाकी के आरोपी अभी जेल में हैं।
आपको बता दे 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने इस साल मई में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। उनके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी रहे एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने ढेबर को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि साल 2019 से 2022 तक 2 हजार करोड़ रुपये अवैध रुप से कमाया था। जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। अनवर ढेबर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे। बाकी बड़ी रकम अपने पॉलीटिकल मास्टर्स को दी है।
इसके बाद ईडी ने मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक उर्फ पप्पू ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था।
ईडी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि अरुण पति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121. 87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है, शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।