- 17/09/2025
रेप केस में बड़ा फैसला: नाबालिग से बेटे ने किया दुष्कर्म, बाप ने दिया साथ, इस्माइल और शहादत अली को 23-23 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के भिलाई में 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए 23 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुर्ग जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनिष दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
घटना का विवरण
मामला भिलाई-3 के घासीदास नगर की है। पुलिस के अनुसार, 7 फरवरी 2023 की शाम करीब 7 बजे आरोपी इस्माइल अली (21 वर्ष) ने 12 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस जघन्य अपराध में उसके पिता शहादत अली (61 वर्ष) ने भी सहयोग किया। दोनों आरोपी पीड़िता को पहले से जानते थे।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों और पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।
सजा का विवरण
इस्माइल अली: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन), 343 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास के साथ 3 साल की अतिरिक्त सजा।
शहादत अली: आईपीसी की धारा 212 और पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास और 3 साल की अतिरिक्त सजा।




