• 25/09/2023

कांग्रेस विधायक का अपने ही क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी याचिका

कांग्रेस विधायक का अपने ही क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी याचिका
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कर्नाटक के धारवाड़ से कांग्रेस विधायक की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। विधायक विनय कुलकर्णी ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि जमानत की उन शर्तों में ढील दिया जाए, जिसमें उनका जिले में प्रवेश पर रोक है। कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी  साल 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी है।

कांग्रेस ने विनय कुलकर्णी को इस साल मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में धारवाड़ से टिकट दिया था। कुलकर्णी को उस दौरान भी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने उन शर्तों में छूट देने का हाईकोर्ट से अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने शनिवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई के वकील ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि विनय कुलकर्णी गंभीर आऱोपों का सामना कर रहे हैं और वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में अभी तक गवाहों की गवाही भी नहीं हुई है।

आपको बता दें हाईकोर्ट ने इस मामले में विनय कुलकर्णी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे अदालत की अनुमति के बगैर धारवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे।

ये है मामला

कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी भाजपा नेता योगेश गावड़े की हत्या का आरोप है। भाजपा नेता की हत्या 15 जून 2016 को धारवाड़ में जिम के बाहर योगेश पर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। अदालत ने मामले में विनय कुलकर्णी को जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी।

पुलिस जांच में हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताया गया था। लेकिन सीबीआई ने हत्या के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का संदेह जताया था। इस मामले में सीबीआई ने विनय कुलकर्णी के एक रिश्तेदार चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक चंद्रशेखर ने कथित तौर पर मामले के मुख्य आरोपी को हत्या के लिए देसी पिस्तौल मुहैया कराई थी।

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