• 18/04/2025

हिन्दू तिलक की SEX पोजीशन से तुलना, महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी, हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ FIR का दिया आदेश

हिन्दू तिलक की SEX पोजीशन से तुलना, महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी, हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ FIR का दिया आदेश

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तमिलनाडु के वन मंत्री और डीएमके नेता के. पोनमुडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिंदू तिलक और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने 17 अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान कहा कि पोनमुडी की टिप्पणी “जुबान फिसलने” का मामला नहीं लगता, बल्कि यह “होश-ओ-हवाश” में दिया गया हेट स्पीच है। कोर्ट ने पुलिस को 23 अप्रैल तक FIR दर्ज कर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, अन्यथा अवमानना कार्यवाही होगी।

कोर्ट में चलाया गया वीडियो

मामले की शुरुआत तब हुई जब पोनमुडी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में हिंदू तिलक की तुलना सेक्स पोजीशन से की और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोर्ट में इस वीडियो को चलाए जाने के बाद जज ने कहा कि यह बयान हिंदू धर्म और महिलाओं का अपमान करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। पोनमुडी ने माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नाकाफी माना।

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि पोनमुडी की पहले से सस्पेंड सजा (आय से अधिक संपत्ति मामले में) को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि उनकी टिप्पणी अच्छे आचरण की शर्तों का उल्लंघन करती है। पुलिस को निर्देश दिया गया कि एक ही FIR में मामले की जांच हो, न कि कई FIR दर्ज की जाएं।

इस मामले ने तमिलनाडु की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने पोनमुडी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की, जबकि डीएमके ने उन्हें उप महासचिव पद से हटा दिया। बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने कहा, “डीएमके का यह रवैया हिंदू धर्म और तमिलनाडु की महिलाओं का अपमान है।” डीएमके ने पोनमुडी के बयान को अस्वीकार्य बताया।

अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जिसमें पुलिस को कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। इस मामले ने तमिलनाडु का सियासी पारा चढ़ा दिया है।