- 04/08/2024
वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी, मोदी सरकार ला रही संशोधन बिल, जानें क्या होंगे प्रावधान


केन्द्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार जल्दी बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में तकरीबन 40 संशोधनों पर मुहर लग गई है। इन संशोधनों के पारित हो जाने से वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती हो जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाना है। जो संशोधन प्रस्तावित हैं उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का सत्यापन अनिवार्य रुप से कराना होगा। वक्फ बोर्ड की सभी विवादित संपत्तियां का सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा।
आपको बता दें वक्फ बोर्ड के पास 8,70,000 संपत्तियां हैं जो कि 9,40,000 एकड़ में फैली हुई है। साल 2013 में यूपीए की सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत कर दिया था।
यह अधिनियम ‘औकाफ’ को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। जो कि मुस्लिम कानू द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है।
इसके साथ ही प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड और राज्य बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है।
इन संशोधन पर केंद्र ला सकती है प्रस्ताव
- केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसमें वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना।
- वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन।
- महिलाओं को प्रतिनिधित्व।
- संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए सभी विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन।