- 27/07/2025
छत्तीसगढ़ में नर बलि: खूब सारा पैसा पाने की लालच, रिश्तेदारों ने ही चढ़ा दी 7 साल की बच्ची की बलि, 5 सलाखों के पीछे… पढ़िए अंध-विश्वास की खौफनाक वारदात

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नरबलि का मामला सामने आया है। यहां मनचाही दौलत पाने की चाह में 7 साल की बच्ची लाली उर्फ महेश्वरी गोस्वामी का अपहरण कर लिया फिर तांत्रिक क्रिया कर उसकी बलि चढ़ा दी। पुलिस पुलिस ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलिग्राफ टेस्ट के बाद इस खौफनाक साजिश का खुलासा किया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी मृतक बच्ची के रिश्ते में भाई और भाभी लगते हैं।
क्या है मामला
घटना 11 अप्रैल 2025 की रात की है, जब लाली अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। अगली सुबह वह लापता पाई गई। लोरमी थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब एक महीने बाद, 6 मई 2025 को गांव के श्मशान के पास एक खेत में मानव खोपड़ी और अस्थियां मिलीं। डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि ये अवशेष लाली के ही थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले, जिससे उसकी क्रूर हत्या की पुष्टि हुई।
तांत्रिक अनुष्ठान में बलि
जांच में सामने आया कि बच्ची की हत्या ‘झरन पूजा’ नामक काले तांत्रिक अनुष्ठान के तहत की गई थी, जिसे गांव में मनचाही समृद्धि पाने के लिए किया जाता है। मुख्य साजिशकर्ता ऋतु गोस्वामी (36) ने गांव के बैगा रामरतन निषाद (45) के साथ मिलकर इस अनुष्ठान की योजना बनाई। ऋतु ने नरेंद्र मार्को (21) को पैसे देकर बच्ची को रात में घर से चुपके से उठाने को कहा। इसके बाद बच्ची को काले कपड़े पहनाकर तांत्रिक क्रिया की गई और चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। शव को खेत में गाड़ दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और पूजा की सामग्री भी बरामद कर ली है।
गिरफ्तार आरोपी
मामले में गठित विशेष जांच टीम साइबर सेल, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलिग्राफ टेस्ट की मदद से इस मामले की तह तक पहुंची। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:
- चिम्मन गिरी गोस्वामी (40) – बच्ची का रिश्ते में भाई
- ऋतु गोस्वामी (36) – बच्ची की भाभी और मुख्य साजिशकर्ता
- नरेंद्र मार्को (21) – बच्ची को घर से उठाने वाला
- आकाश मरावी (21) – शव को खेत में गाड़ने वाला
- रामरतन निषाद (45) – झाड़फूंक करने वाला बैगा
सभी आरोपियों को 26 जुलाई 2025 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 103(1) (हत्या), 140 (अपहरण), 137(2) (साक्ष्य मिटाने की कोशिश), 61 (आपराधिक साजिश) और 3(5) (सामान्य इरादे से अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है।