- 02/12/2023
रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड: हत्यारे बेटे संदीप की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदली, 2 दोषमुक्त हुए
छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने दुर्ग जिला कोर्ट के आदेश को बदल दिया है। हाईकोर्ट ने रावलमल जैन दंपत्ति की हत्या के दोषी बेटे की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में दो और दोषियों को दोष मुक्त कर दिया है।
मामला 1 जनवरी साल 2018 का है। दुर्ग के गंजपारा में रहने वाले रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा बाई की हत्या उनके इकलौते बेटे संदीप जैन ने गोली मारकर कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए दुर्ग जिला न्यायालय ने संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ संदीप जैन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एनके चंद्रवंशी के डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।
इन्हें दोषमुक्त किया
संदीप जैन को देशी पिस्टल और कारतूस बेचने वाले भगत सिंह गुरुदत्ता और शैलेन्द्र सागर को पुलिस ने सह-अभियुक्त बनाया था। दोनों को दुर्ग जिला न्यायालय ने 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। होईकोर्ट ने दोनों दोषियों को दोषमुक्त कर दिया।
इसलिए की थी हत्या
पुलिस पूछताछ में संदीप जैन ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया था कि उसके पिता रावलमल जैन पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें संदीप का उसके महिला मित्रों से मिलना-जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने कई बार संदीप को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे चुके थे। इस वजह से उसने अपने पिता की हत्या की थी।