• 23/01/2023

BREAKING: CG के इस हाईप्रोफाइल डबल मर्डर केस में अदालत का फैसला, बेटे को फांसी की सजा, दो को 5-5 साल का कारावास

BREAKING: CG के इस हाईप्रोफाइल डबल मर्डर केस में अदालत का फैसला, बेटे को फांसी की सजा, दो को 5-5 साल का कारावास

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छत्तीसगढ़ में स्थित पार्श्वतीर्थ नगपुरा के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आ गया है। न्यायालय ने दंपत्ति के हत्या में बेटे संदीप जैन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पिस्तौल सप्लाई करने वाले दो अन्य को अदालत ने 5-5 साल के कारावास का दंड दिया है।

1 जनवरी साल 2018 को दुर्ग जिले के गंजपारा में रहने वाले रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी देवी की उनके निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उनके पुत्र संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। संदीप जैन ने माता-पिता की हत्या किया जाना स्वीकार किया था।

रावलमल जैन और उनकी पत्नी

अदालत में बेहोश हुआ

बताया जा रहा है कि जैसे ही अदालत ने संदीप को मामले में दोषी करार दिया, वैसे ही संदीप जैन कटघरे में गिर पड़ा। जिसके बाद उसे बाहर चबूतरे में लिटाया गया।

हत्या की वजह

संदीप जैन की महिला कवियित्रियों से दोस्ती थी। वो अक्सर ही उन्हें घर पर खाने में बुलाता था। जो कि पिता रावलमल जैन को पसंद नहीं था। जिसे लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ। पिता ने संदीप जैन को संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह अपना चाल-चलन ठीक नहीं करेगा तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। जिसके बाद संदीप जैन ने पिता की हत्या की योजना बनाई और रिवाल्वर खरीदा।

पिता की हत्या करने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चे को न्यू ईयर के बहाने मायके भेज दिया था और नौकर को भी छुट्टी दे दी थी। जिसके बाद 1 जनवरी की सुबह उसने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दौरान उसने देखा कि उसकी मां फोन पर किसी से बात कर रही है तो उसने संदेह में मां को भी गोली मार दी कि उसने हत्या करते उसे देख लिया होगा औऱ इसकी जानकारी वो फोन पर दे रही है।