• 08/07/2024

कोल घाटाले में IAS रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, नई FIR भी दर्ज

कोल घाटाले में IAS रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, नई FIR भी दर्ज

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छत्तीसगढ़ कोल स्कैम के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जेल में बंद निलंबित IAS अफसर रानू साहू और दीपेश टांक को अंतरिम जमानत दे दी है। दोनों आरोपी पिछले 1 साल से रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी है। 540 करोड़ के कोल लेव्ही स्कैम के मामले में रानू साहू, दीपेश टांक के अलावा ईडी ने आईएएस अफसर समीर बिश्नोई, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तत्कालीन उपसचिव रही सौम्या चौरसिया सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी पिछले डेढ़ साल से ज्यादा लंबे समय से जेल में बंद हैं।

वहीं आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ अलग-अलग तीन नई एफआईआर दर्ज की हैा। एफआईआर में तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अपने और परिवार के नाम पर अर्जित करने का आरोप है।

एफआईआर में कहा गया गया है कि रानू साहू 2015 से लेकर 2022 तक तकरीबन 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की। रानू साहू और उनके परिवार के नाम पर 24 प्रापर्टी मिली। रानू साहू के सर्विस ज्वाइन करने के बाद से 31.10.2022 तक उन्हें वेतन के रुप में 92 लाख रुपये प्राप्त हुए। जबकि उन्होंने 3,93, 91,949 रूपये अचल संपत्ति में निवेश किया। इसके अलावा रानू साहू ने बीमा, शेयर और एसआईपी में अलग से निवेश किया है।