- 08/08/2025
बड़ी खबर: केंद्र ने वापस लिया Income Tax Bill 2025, नया बिल 11 अगस्त को होगा पेश, स्लैब में बदलाव होगा या नहीं, जानें

केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है और इसके स्थान पर एक नया संशोधित विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। नया विधेयक 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जो छह दशक पुराना है। नए बिल का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है।
केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया गया था। कमिटी ने 22 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए गए। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नए विधेयक के अपडेटेड वर्जन को मंजूरी दे दी है।
लोकसभा में शुक्रवार को बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेलेक्ट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी। सदन की मंजूरी के बाद विधेयक को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए विधेयक में टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर कानून की भाषा को सरल करना और जटिल व अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है। सेलेक्ट कमिटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें से एक है कि करदाताओं को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी पेनल्टी के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए।
नए विधेयक को लेकर चर्चा का मुख्य केंद्र टैक्स स्लैब रहा है, लेकिन आयकर विभाग ने साफ किया है कि स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। यह कदम करदाताओं के लिए प्रक्रिया को और पारदर्शी व सरल बनाने की दिशा में उठाया गया है।
नया आयकर विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा में पेश होने के बाद संसद में चर्चा के लिए रखा जाएगा। इस विधेयक के लागू होने से आयकर प्रणाली में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जो करदाताओं के लिए अधिक सुगम और उपयोगी होगी।