• 27/10/2022

नाबालिग युवती को ‘आइटम’ कहना पड़ा महंगा, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ऐसी सजा कि….

नाबालिग युवती को ‘आइटम’ कहना पड़ा महंगा, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ऐसी सजा कि….

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मुम्बई की एक पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई की. जहां कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि लड़की को ‘आइटम’ कहना ‘अपमानजनक’ है. किसी भी तरह से संबंधित नहीं होने और किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं होने के बावजूद शख्स ने जिस तरह का काम किया, वह पूरी तरह से अनुचित था.

दरअसल, दोषी शख्स पर नाबालिग लड़की को ‘आइटम’ कहकर बुलाने का आरोप था. मामला 2015 का है. जहां आरोपी ने स्कूल से लौट रही एक लड़की के बाल खींचे और कहा- क्या आइटम कहां जा रही हो?

नाबालिग युवती ने आरोप लगाया था कि अबरार खान नाम के एक शख्स और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया. वारदात वाले दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसके बाल खींचे और पूछा कि आइटम कहां जा रही है. जब लड़की ने आरोपी को रुकने के लिए कहा तो उसने पुलिस को फोन करने पर गाली-गलौज करना शुरू कर दी थी.

मामले की जानकारी युवती ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को दी थी, जिसके बाद परिजनों ने साकीनाका पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले में IPC की धाराओं के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की थी.

इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने 26 साल के एक व्यवसायी को 16 साल की लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक महीने से लड़की का यौन शोषण के लिए पीछा कर रहा था.

स्पेशल जज एसजे अंसारी ने कहा कि महिलाओं को अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सड़क छाप रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है. अदालत ने पोस्को एक्ट के तहत दोषी को निजी मुचलके पर भी रिहा करने से इनकार कर दिया.