- 02/01/2024
क्या है हिट एंड रन कानून, ड्राइवर क्यों कर रहे इसका विरोध? जानें सजा से लेकर जुर्माने तक सभी प्रावधान
केन्द्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता का नाम से जाना जाएगा। इसके तहत आने वाली कई धाराएं और कानून भी बदल गई है। इन्हीं कानूनों में में एक है हिट एंड रन का। इसी कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हर साल हिट एंड रन केस में तकरीबन 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है। जिसकी वजह से केन्द्र सरकार ने इस कानून को सख्त कर दिया है।
नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर के बस, ट्रक, टैम्पो, टैक्सी ड्राइवर सड़क पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। देश भर में बसो और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। इसका असर डीजल-पेट्रोल, दूध-सब्जी जैसी चीजों पर देखने को मिल रही है। कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो गई है। आइए जानते हैं इस कानून में ऐसा क्या है, जिसका विरोध देशभर में किया जा रहा है।
भारतीय दंड संहित की तरह ही हिट एंड रन कानून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के तहत रखा गया है। इस कानून के तहत गाड़ी की टक्कर से किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को बगैर बताए वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही 7 लाख का जुर्माना भी लगेगा। इसी प्रावधान को लेकर ड्राइवरों में आक्रोश है। इसी के खिलाफ ट्रक, बस, टैम्पो, ऑटो ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कानून सभी वाहन चालकों पर लागू होगा।
कानून के जानकारों का कहना है कि हादसे के बाद वाहन चालक को पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देना होगा। यदि वह पीड़ित को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है तो उसे 10 साल की कैद होगी और जुर्माना भी लगेगा। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर रुककर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बारे में सोचता है तो भीड़ पीट-पीटकर उसकी हत्या कर सकती है। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है। यह वाहन चालकों के लिए दोधारी तलवार हो जाएगी, जिसकी वजह से ही इसका विरोध किया जा रहा है।