• 03/04/2023

High Court: टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 11 अप्रैल तक जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर होगा एक तरफा निर्णय, ये है मामला

High Court: टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 11 अप्रैल तक जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर होगा एक तरफा निर्णय, ये है मामला
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स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में हाईकोर्ट ने सिंहदेव को व्यक्तिगत रुप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से 11 अप्रैल तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली तनु नीर समिति के द्वारा हाईकोर्ट में टीएस सिंहदेव के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में सिंहदेव के खिलाफ तालाब को पाटकर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सिंहदेव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

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मामला शहर के बीचों बीच स्थित 52.06 एकड़ में फैले शिव सागर मौलवी बांध की जमीन का है। इसकी जमीन टीएस सिंहदेव के नाम पर है। आरोप है कि सिंहदेव तालाब को पाटकर इसकी जमीन बेच रहे हैं। तरू नीर समिति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में 20 मार्च को याचिका दाखिल किया था।

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मामले में हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने सिंहदेव को व्यक्तिगत रुप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से 11 अप्रैल तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि अगर तय समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो मामले में हाईकोर्ट याचिका की सुनवाई करते हुए उस पर एकतरफा फैसला लिया जाएगा।

 

 

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