• 09/11/2023

मुख्यमंत्री को एक और झटका, इस मामले में भरना पड़ेगा जुर्माना

मुख्यमंत्री को एक और झटका, इस मामले में भरना पड़ेगा जुर्माना
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कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

इससे पहले कोर्ट ने मार्च में केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगाया था। कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी पर की गई टिप्पणी को लेकर केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह की मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

मार्च में ने कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज कर दिया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा था कि पीएम मोदी की एमए की डिग्री केजरीवाल के साथ साझा की जाए। कोर्ट ने ना सिर्फ डिग्री जारी करने पर रोक लगाई थी बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था।

इस मामले में केजरीवाल ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी और दलील दी थी कि यूनिवर्सिटी के दावे के उलट मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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