• 16/05/2024

टायर किलर स्पीड ब्रेकर लगाना गैर कानूनी, मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है प्रावधान, RTI में मिला जवाब

टायर किलर स्पीड ब्रेकर लगाना गैर कानूनी, मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है प्रावधान, RTI में मिला जवाब

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ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रही है। अब पुलिस का एक और कारनामा सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल गलत दिशा की ओर (wrong side) वाहनों को चलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिस ने टायर्स किलर्स स्पीड ब्रेकर लगवाए हैं। इससे रॉन्ग साइड चलने वाली गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। इन सड़कों पर विपरीत दिशा की ओर जा रही कई गाड़ियों के टायर इनकी वजह से फट गए। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कोई भी नियम-कानून नहीं है।

मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है प्रावधान

आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने सूचना के अधिकार के तहत राजधानी पुलिस से टायर्स किलर्स स्पीड ब्रेकर को लेकर जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने बताया, “टायर फाड़ने वाला स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है।

नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

यानी कि राजधानी पुलिस द्वारा सड़कों पर टायर्स किलर्स स्पीड ब्रेकर लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से वाहन चालकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा?

तो क्या कमीशन के लिए लगवाए? – RTI एक्टिविस्ट

आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने इसे लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर का मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। यह जानकारी मुझे RTI से प्राप्त हुई है। तो फिर प्रशासन टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर के लिए मीडिया में क्यों और कैसे वाहवाही लूट रहा था?

उन्होंने इसे लगाने पर प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रशासन ने टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर कमीशन के लिए पूरे शहर में लगवाए हैं?