• 24/08/2024

देवेंद्र यादव को जमानत; लेकिन जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर, जानें पूरा मामला

देवेंद्र यादव को जमानत; लेकिन जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर, जानें पूरा मामला
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छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत दे दी है। देवेंद्र यादव को ये राहत 10 साल पुराने एक मामले में मिली है।

दरअसल 10 साल पहले देवेंद्र यादव ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव किया था। इस दौरान उनके खिलाफ बिलासपुर की सिटी कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 147 और 427 के तहत अपराध दर्ज किया था।

बिलासपुर की कोतवाली पुलिस ने इस मामले में देवेंद्र यादव के अलावा कई और नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था। इस मामले में कई बार समन जारी होने के बाद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थाई वारंट भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

आपको बता दें देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर के जेल में बंद हैं। फिलहाल उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को 11 घंटे तक चले हाईवोल्टेड ड्रामे के बाद सेक्टर 5 स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 120बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा करने की सजा), 186 (किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 307 (हत्या का प्रयास) और भारतीय दंड संहिता तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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