- 27/12/2024
भत्ते में बढ़ोत्तरी: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने भत्ते में की बढ़ोत्तरी, आदेश जारी
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ते (traveling allowance) में बढ़ोत्तरी की है। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने विचार-विमर्श के बाद स्थाई यात्रा भत्ता की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
आदेश में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक (RI), विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के हैंडपंप तकनीशियन को अब 350 की बजाय 1200 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।
वहीं जिला एवं तहसील में पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग/राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्य कर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को अब 300 रुपये की जगह पर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा।