• 30/05/2025

अंकिता भंडारी हत्याकांड: रिसॉर्ट मालिक सहित तीन दोषी करार, सजा का ऐलान जल्द

अंकिता भंडारी हत्याकांड: रिसॉर्ट मालिक सहित तीन दोषी करार, सजा का ऐलान जल्द

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कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को दोषी करार दिया है। सजा की घोषणा कुछ ही देर में होने की उम्मीद है। इस तीन साल पुराने मामले पर पूरे देश की नजर थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था, और केवल वकीलों, पक्षकारों व जरूरी स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

2022 में हुई थी हत्या

19 वर्षीय अंकिता भंडारी ऋषिकेश के नजदीक वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं। सितंबर 2022 में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों—अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर—ने कथित तौर पर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। जांच में खुलासा हुआ कि अंकिता ने रिजॉर्ट में एक ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से इनकार किया था, जिसके बाद विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई।

आरोप और जांच

पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों का उल्लेख था। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया।

अंकिता का गायब होना और शव की बरामदगी

18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक रिजॉर्ट से गायब हो गईं। पांच दिन बाद 24 सितंबर को चीला नहर से उनका शव बरामद हुआ। पुलकित आर्य ने शुरुआत में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन जांच में उनकी और उनके दो साथियों की संलिप्तता सामने आई।

हत्या का कारण

जांच से पता चला कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने के लिए दबाव डाला था। अंकिता के इनकार करने पर विवाद बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप पुलकित और उनके दो कर्मचारियों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। तीनों आरोपी—पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर—वर्तमान में जेल में हैं।