- 28/03/2024
दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का बड़ा खुलासा, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?
दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार CM अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया गया. उनकी रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. ईडी का कहना था कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका एक अन्य आरोपी से आमना-सामना करवाना है.
राऊज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी. उन्होंने अदालत में कहा है कि 2 साल से ये केस चल रहा है, किसी भी अदालत ने मुझे मुजरिम नहीं माना. अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कई खुलासे किए. उन्होंने कोर्ट में मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया.
‘गवाहों के बयान बदले’
केजरीवाल ने कहा कि ईडी के दवाब में गवाहों के बयान बदले गए हैं. बयान मेरे विरोध में बदलवाए गए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की मंशा मुझे गिरफ्तार करने की ही थी. अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. वहीं कोर्ट ने उनकी रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ा दी है.
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये भी कहा कि ED की टीमें उनके साथ ठीक व्यवहार कर रही है. साथ ही ये भी कहा कि दो साल से ये केस चल रहा है आज तक किसी कोर्ट ने उन्हें मुजरिम नहीं माना. अरविंद केजरीवाल से जब अपनी बात रखने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले में ईडी के ऑफिसरों का शुक्रिया करना चाहता हूं.
‘न मैं दोषी, न कोई मुकदमा’
उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 को सीबीआई में केस रजिस्टर्ड किया था. मुझे अब गिरफ्तार किया है. न मुझे दोषी करार किया गया है ना मुझे मेरे खिलाफ कोई मुकदमा में नाम है. अभी तक इस केस में सीबीआई 31000 पेज ईडी फाइल कर चुकी है. 162 विटनेस को जिक्र कर इन सारी कागजों को मिलाकर. मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया?
केजरीवाल ने कहा कि मेरा नाम सीधे-सीधे चार जगहों पर स्टेटमेंट में आता है. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट रमेश गुप्ता ने तीखी बहस की और रिमांड के लिए ईडी के सभी आधार को गलत बताया. उनके परिवार को मुलाकात के लिए कटघरे में ही बुलाया गया.
केजरीवाल और सिंघला का कनेक्शन!
जानकारी के मुताबिक ईडी की टीमें अरविंद केजरीवाल और AAP के गोवा प्रभारी दीपक सिंघला को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती हैं. उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने बेटे और बेटी के साथ राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी.
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हिरासत स्वत: नहीं होती. हिरासत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 को संतुष्ट करना होता है. दूसरे कानून में दोषी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दोषी शब्द का इस्तेमाल किया गया है. सिंघवी ने कहा कि हिरासत की जरुरत बतानी होती है.
गिरफ्तारी की वजह पर सवाल
उन्होंने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि उसे गिरफ्तार करने की जरुरत भी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिरासत की पूरी अर्जी कुछ पैरा को छोड़कर गिरफ्तार करने की वजह की कॉपी पेस्ट है.
बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 27 मार्च को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था.