• 15/04/2024

23 अप्रैल तक हिरासत में अरविंद केजरीवाल, कोर्ट से नहीं मिली राहत

23 अप्रैल तक हिरासत में अरविंद केजरीवाल, कोर्ट से नहीं मिली राहत

Follow us on Google News

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल काम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हम मामले की सुनवाई इस महीने यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करेंगे। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील रखी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए थी, ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाएं।

कोर्ट ने कहा कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। यानी वे 23 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। केजरीवाल​​​​​​ को तिहाड़ जेल में 2 नंबर बैरक में रखा गया है। ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।