- 31/07/2025
Big Breaking: मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले सबूत, सभी गवाह पलटे

2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने वालों में भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा।
29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय (रिटायर्ड मेजर), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवादी साजिश, हत्या और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगाए गए थे।
मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, जिसने दावा किया था कि साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल विस्फोट में किया गया था और कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स लाकर धमाके की साजिश रची थी। बाद में 2011 में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।