- 20/12/2022
आरक्षण पर बड़ी खबर: हाईकोर्ट का अहम फैसला, पुराने आरक्षण के आधार पर ही दें दाखिला, तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश इस तारीख तक पूरी करें काउंसलिंग
आरक्षण को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पुराने आरक्षण के आधार पर ही बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग को 31 दिसंबर के पहले बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में प्रवेश के लिए पीपीएचटी की परीक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने 7 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई थी। लेकिन काउंसलिंग की तिथि तय नहीं की गई थी। लैकिन इसी बीच 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए प्रदेश में लागू 58 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके बाद प्रदेश में आरक्षण का कोई रोस्टर लागू नहीं था।
काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से परेशान छात्रों ने एडवोकेट क्षितिज शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि काउंसलिंग नहीं होने से सैकड़ों छात्रों का पूरा साल खराब हो जाएगा। वहीं मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिविजन बेंच में हुई। सुनवाई में तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि आरक्षण का रोस्टर नहीं लागू होने की वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पुराने आरक्षण सिस्टम के आधार पर ही काउंसलिंग किए जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर के पहले काउंसलिंग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर के पहले फार्मेसी कॉलेजों को काउंसलिंग पूरी करने की डेडलाइन जारी की थी। ऐसे में 31 दिसंबर के पहले तक अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो सत्र जीरो ईयर घोषित हो जाएगा।
इसे भी पढ़ें : CM भूपेश के इस बयान पर मचा बवाल, हरियाणा के गृह मंत्री बोले- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षसी प्रवृत्ति के