- 31/08/2024
ममता बनर्जी के लेटर पर केंद्र का करारा जवाब; कानून का सही पालन राज्य की तरफ से किया जाना चाहिए, POCSO केसों पर प्रदेश सरकार क्यों है चुप
महिला अत्याचार के मसले पर ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे गए दूसरे पत्र का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाब में कहा है कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है।
भारतीय न्याय संहिता में दस साल की जेल से लेकर उम्रकैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है। ऐसे में कानून का सही पालन राज्यों की ओर से किया जाना चाहिए , जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा है कि बंगाल में POCSO के पेंडिंग केस को लेकर कोई कदम प्रदेश सरकार नहीं उठा रही है।
केंद्र सरकार ने रेप के मामलों के निपटारे के लिए राज्य में 88 फास्टट्रैक कोर्ट चलने के ममता सरकार के दावे को भी खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य में चलने वाले 88 फास्टट्रैक कोर्ट केंद्र की तय योजना से अलग हैं। इनमें बुजुर्गों, महिलाओं, भूमि अधिग्रहण विवाद और पांच साल से ज्यादा समय तक चलने वाले केस की सुनवाई होती है।