- 06/01/2024
कोल घोटाला: गिरफ्तार हो सकते हैं कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव, अग्रिम जमानत याचिका खारिज


छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घाटाले के मामले में कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती है। रायपुर की ईडी की विशेष कोर्ट ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद जांच एजेंसी कांग्रेस विधायक को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
ईडी की स्पेशल कोर्ट में शनिवार को विधायक देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ढाई घंटे से ज्यादा समय तक चली बहस के बाद अजय सिंह राजपूत की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।
ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने जिरह करते हुए कहा कि बचाव पक्ष जिन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, उन सभी आरोपों का ईडी के पास पूरा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में जिस डायरी का जिक्र हुआ है, उसमें जिन नामों का जिक्र है, जैसे डी यादव, डी नवाज यह सभी नाम आरोपी सूर्यकांत तिवारी के करीबी निखिल चंद्राकर ने डिकोड किया है। ऐसे में जितने भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसके आधार पर हमने केस को एस्टेब्लिश किया है।
इऩ के खिलाफ जुर्माने के साथ ही जमानती वारंट
वहीं कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया के खिलाफ 500 रुपये जुर्माने के साथ ही जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही अदालत में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत को जुर्माना भरने के लिए कहा है।