• 08/01/2023

सांसद सरोज पाण्डेय के खिलाफ चुनाव याचिका, हाईकोर्ट के तीसरे जज ने भी सुनवाई से किया इंकार

सांसद सरोज पाण्डेय के खिलाफ चुनाव याचिका, हाईकोर्ट के तीसरे जज ने भी सुनवाई से किया इंकार

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राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट के एक और जस्टिस अरविंद चंदेल ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इसे चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा, जो किसी अन्य बेंच को इसे ट्रांसफर करेंगे। इसके पहले जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस पी सैम कोशी सुनवाई करने से इंकार कर चुके हैं।

भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुनी गई सरोज पाण्डेय के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रहे लेख राम साहू ने अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट मेें याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि सरोज पाण्डेय ने चुनाव के वक्त अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें शामिल समर्थक और प्रस्तावकों में अधिकांश लाभ क पद पर काबिज हैं। जो कि अवैधानिक है, ऐसी स्थिति में उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में निर्देशित किया है कि चुनाव याचिकाओं पर 6 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। सरोज पाण्डेय के खिलाफ यह चुनाव याचिका पिछले 4 साल से लंबित है। जस्टिस चंदेल तीसरे जज हैं जिन्होंने सांसद सरोज पाण्डेय के खिलाफ सुनवाई से इंकार कर दिया है।