• 05/11/2022

रेप के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट को नसीहत, पीड़िता के 164 के तहत दर्ज बयान को लेकर ये कहा…

रेप के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट को नसीहत, पीड़िता के 164 के तहत दर्ज बयान को लेकर ये कहा…

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रेप के मामले में पीड़िता के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक चार्जशीट दाखिल न हो तब तक किसी भी सूरत में पीड़िता के बयान को किसी को भी न दिखाया जाए। सुप्रीम कोर्ट CRPC के सेक्शन 164 के तहत पीड़िता द्वारा दर्ज कराए कलमबंद बयान को लेकर यह कहा है।

दरअसल तेलंगाना के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। जिसमें तेलंगाना पुलिस के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी। इसमें आरोप है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही तेलंगाना पुलिस ने आरोपी को रेप पीड़िता द्वारा 164 के तहत दिए गए बयान को दिखा दिया था।

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एडवोकेट तान्या अग्रवाल ने दलील देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो आदेश जारी किए हैं उसका पालन तेलंगाना पुलिस ने नहीं कया और आरोपी को पीड़िता का बयान दिखा दिया।

मामले में सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट्स को इस मामले में संजीदगी से सोचने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले किसी भी सूरत में रेप पीड़िता के बयान को किसी को भी दिखाना गलत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा करना कानून के साथ भद्दा मजाक तो है ही ये काम पीड़िता के केस को भी कमजोर कर देता है। क्योंकि आरोपी को बयान ही पता चल जाए तो वो बचाव का रास्ता तलाश करने लग जाता है। ये कानून के साथ एक तरह से खिलवाड़ है।

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