• 17/06/2025

ये जज का काम नहीं; कर्नाटक हाईकोर्ट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

ये जज का काम नहीं; कर्नाटक हाईकोर्ट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
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कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के कर्नाटक में रिलीज न होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और 19 जून, 2025 को इसकी सुनवाई तय की है। साथ ही, राज्य सरकार से बुधवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस सुझाव पर भी नाराजगी जताई, जिसमें कमल हासन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी से सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी फिल्म को प्रदर्शित होने से रोकना गलत है। अगर किसी को कमल हासन के बयान से आपत्ति है, तो वे जवाबी बयान जारी कर सकते हैं। बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का हवाला देकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का फिल्म से जुड़े लोगों को माफी मांगने की सलाह देना उसके दायरे में नहीं आता।

मामला तब शुरू हुआ जब कमल हासन ने 24 मई को चेन्नई में ‘ठग लाइफ’ के ऑडियो लॉन्च में कन्नड़ भाषा को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह तमिल से उत्पन्न हुई है। इस बयान से कर्नाटक में नाराजगी फैली, और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। परिणामस्वरूप, कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक कि कमल हासन माफी नहीं मांगते।

इसके जवाब में राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 3 जून को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कमल हासन को फटकार लगाई और कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह दी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि उनके बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि भाषा, जमीन और पानी जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी को भी जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है।

 

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