- 12/11/2022
छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह खत्म, सरकार ने माना, RTI में दी जानकारी, कहा- हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोई रोस्टर सक्रिय नहीं


छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। प्रदेश में अब जीरो प्रतिशत आरक्षण है। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दी गई जानकारी में बताया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में कोई आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय नहीं है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरटीआई में दिए गए जवाब में कहा गया है, “हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितंबर 2022 को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की 29 नवंबर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर रही है। अत: दिनांक 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।”