- 18/01/2025
Video: तो ऐसे पकड़ाया सैफ अली खान का संदिग्ध हमलावर, आरपीएफ की टीम ने दबोचा


बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध आरोपी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आरोपी को मुंबई से कोलकाता जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा गया है। जैसे ही ट्रेन दुर्ग स्टेशन पहुंची आरपीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आरोपी का नाम आकाश कन्नौजिया उम्र 31 वर्ष बताया जा रहा है। जो कि मुंबई का रहने वाला है। दुर्ग आरपीएफ के मुताबिक ट्रेन की तलाशी के दौरान ही जनरल कोच में बगैर टिकट यात्रा कर रहे आकाश को पकड़ा गया। संदिग्ध आरोपी की मिली फोटो से मिलान करने के बाद दुर्ग आरपीएफ की टीम ने वाट्सअप वीडियो कॉल मुंबई पुलिस को लगा कर संदिग्ध को दिखाया गया।
मुंबई पुलिस की पुष्टि के बाद आरपीएफ की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। आरपीएफ के अफसरों ने बताया कि मुंबई पुलिस फ्लाइट से 8 बजे रायपुर पहुंचेगी औऱ उसके बाद दुर्ग आरपीएफ थाना पहुंचेगी।
आरपीएफ के अफसरों ने बताया कि निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट दुर्ग को 12:24 बजे सहायक पुलिस निरीक्षक, जुहू पुलिस स्टेशन से सूचना मिली कि सैफ अली खान पर हमले मामले का एक संदिग्ध व्यक्ति ट्रेन नंबर 12101 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा है। संदिग्ध का टॉवर लोकेशन और फोटो भी भेजी गई।
उस समय ट्रेन गोंदिया और राजनांदगांव स्टेशन के बीच थी..पोस्ट कमांडर दुर्ग ने तुरंत पोस्ट कमांडर राजनांदगांव को जानकारी दी और फोटो तथा टॉवर लोकेशन भेजी।
लेकिन संदिग्ध को राजनांदगांव स्टेशन पर नहीं पकड़ा जा सका, दुर्ग स्टेशन पर दो टीमों का गठन किया गया। ट्रेन के दुर्ग पहुंचने पर सामने के जनरल डिब्बा नंबर 199317/C में संदिग्ध को निरीक्षक एस.के. सिन्हा, सिपाही श्रीराम मीणा और महिला सिपाही निर्मला ने पकड़ा।
संदिग्ध की फोटो मुंबई पुलिस को भेजी गई, जिन्होंने पुष्टि की कि वही व्यक्ति है..संदिग्ध को आरपीएफ पोस्ट दुर्ग लाया गया, जहां वीडियो कॉल के माध्यम से मुंबई पुलिस अधिकारियों से बातचीत करवाई गई।
आपको बता दें 15 जनवरी की रात सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर उनके ऊपर हमला हुआ था। घर में घुसे चोर ने उनके ऊपर चाकू से 6 वार किए थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सैफ के रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाला था। दावा किया जा रहा है कि हमलावर चोरी की इरादे से उनके घर पर घुसा था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 109, 311, 312, 331(4) और 331(7) के तहत FIR दर्ज की है