• 15/05/2025

सुप्रीम कोर्ट ने MP के मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, माफी मांगने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने MP के मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, माफी मांगने का दिया आदेश
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मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। गुरुवार (15 मई, 2025) को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने शाह को फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफी मांगने का निर्देश दिया। CJI ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज FIR पर हस्तक्षेप करने या उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। CJI ने कहा, “आपके मंत्री होने का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं होगा। देश संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, आपको अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।” मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (16 मई, 2025) को होगी।

शाह की ओर से अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी कि मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनके बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने FIR पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर हाईकोर्ट में अपील करने और माफी मांगने की सलाह दी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बुधवार (14 मई, 2025) को डीजीपी को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद उसी शाम FIR दर्ज की गई, जिसे शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

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