• 01/07/2024

अब ये रेप नहीं.. शादी-नौकरी या प्रमोशन का वादा कर SEX करना रेप नहीं, झांसे पर होगी 10 साल की सजा

अब ये रेप नहीं.. शादी-नौकरी या प्रमोशन का वादा कर SEX करना रेप नहीं, झांसे पर होगी 10 साल की सजा

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देश में अंग्रेजी राज के बाद अब उनके बनाए कानून की भी विदाई हो गई है। अब इन कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून ने ले ली है। 1860 में बने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में आए CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडिय एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के लागू होने से बहुत सी धाराएं और नियम-कानून बदल गए हैं। इनमें कई धाराओं को हटा दिया गया है। वहीं कई नई धाराएं भी जोड़ दी गई हैं।

शादी, नौकरी या प्रमोशन का झांसा दे कर संबंध बनाना

शादी का वादा करके प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना अब रेप नहीं हैं। नए आपराधिक कानून में ऐसे मामलों को रेप के दायरे से बाहर कर अलग अपराधिक कानून बना दिया गया है। इसे धारा 69 के तहत अलग अपराध बताया गया है। इसके  अनुसार अगर कोई शादी का वादा करके या नौकरी या फिर प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है, और दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

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