- 10/05/2024
छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी को बड़ी राहत, इस केस की प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
राजद्रोह केस में IPS अधिकारी जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह पर चल रहे राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था।
आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले आईपीएस जीपी सिंह को कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से भी बड़ी राहत मिल चुकी है। कैट ने चार हफ्तों के भीतर आईपीएस जीपी सिंह से जुड़े सभी केसों का निराकरण कर उन्हें बहाल किए जाने का आदेश दिया था।
कौन हैं GP सिंह?
जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।
कब-कब हुई कार्रवाई?
- साल 2021 में जीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी
- एक जुलाई को एसीबी की टीम ने रायपुर पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले पर छापेमारी की थी
- राजनांदगांव और ओडिशा में जीपी सिंह के 15 अन्य ठिकानों पर भी छत्तीसगढ़ एसीबी ने दबिश दी थी
- जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिलने का दावा एसीबी ने किया था
- छापे में कई दस्तावेज भी एसीबी को मिले थे
- एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज किया था
- राज्य सरकार ने 5 जुलाई 2021 को उन्हें सस्पेंड कर दिया था
- उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था