• 11/07/2022

विजय माल्या को अवमानना केस में 4 माह की सजा, यह है मामला

विजय माल्या को अवमानना केस में 4 माह की सजा, यह है मामला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के मामले में 4 माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विजय माल्या पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर माल्या को दो माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में विजय माल्या को चार सप्ताह के भीतर विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 सप्ताह के भीतर चुकाएं। सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों यूयू ललित, जस्टिस रविन्द्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।

माल्या ने न सिर्फ विदेशी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी बल्कि 5 साल से कोर्ट में पेश न हो कर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। विजय माल्या को 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही शुरु की थी। जिस पर कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

आपको बता दें विजय माल्या स्टेट बैंक सहित अन्य भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग गया था। मामले में एसबीआई के नेतृत्व में बैकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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