- 15/12/2023
बलात्कारी बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा, नाबालिग से रेप के मामले में हैं दोषी, विधायकी भी होगी खत्म
नाबालिग से रेप के एक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो कि पीड़ता के पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। 12 दिसंबर को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराया था। सजा के ऐलान के साथ ही अब दोषी भाजपा नेता की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई है।
ये है पूरा मामला
मामला 9 साल पहले 2014 का है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ पूर्व म्योरपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप था कि 4 नवंबर साल 2014 को गांव की एक किशोरी के साथ रामदुलार गोंड ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद उसकेे भाई ने म्योरपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गोंड के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तरत अपराध दर्ज किया था। उस दौरान रामदुलार गोंड प्रधानपति थे।
कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद 12 दिसंबर को कोर्ट ने बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट ने मामले में सजा का ऐलान किया है।
रामदुलार गोंड दुद्धी से बीजेपी विधायक हैं। अब सजा के ऐलान के बााद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है।