- 12/03/2024
CG Coal Scam Breaking: विधायक देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत होईकोर्ट से खारिज, कोल स्कैम में ED ने बनाया है आरोपी
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इससे पहले पिछले दिनों विधायक के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इससे पहले रायपुर की विशेष न्यायालय ने देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब भिलाई विधायक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
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कोर्ट में देवेन्द्र यादव के वकील ने तर्क दिया था कि देवेन्द्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। किसी को महज जानने (सूर्यकांत तिवारी को) भर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने विधायक को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने ईडी की जांच में विधायक के खिलाफ मिले साक्ष्यों की कोर्ट को जानकारी दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षिते रख लिया था।
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आपको बता दें 540 करोड़ के कोल घोटाले में ईडी ने निलंबित IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, पूर्व सीएम की ओएसडी रही निलंबित राज्य प्रशाशनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, निखिल चंद्राकर, सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी अभी रायपुर जेल में बंद हैं।
इनके अलावा ईडी ने देवेन्द्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, विनोद तिवारी, नवनीत तिवारी मनीष उपाध्याय सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है।
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