- 07/05/2024
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला, वकील ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी…अब 9 मई का इंतजार
दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज फिर राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। अब 9 मई को फिर से सुनवाई होगी। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
‘केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी’
पिछली सुनवाई में केजरीवाल के वकील का कहना था कि “अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है।” SC ने कहा- केजरीवाल चुने हुए CM हैं, ED बोला- केजरीवाल के साथ आम लोगों जैसा व्यवहार हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के लिए शर्तें रखीं। कोर्ट ने जमानत का विरोध कर रही ED से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।
चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं, लेकिन आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था।
ED से SC ने पूछे सवाल
इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि हम क्या उदाहरण रख सकते हैं। क्या दूसरे लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ इस आधार पर कोई फर्क होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे।
शराब घोटाले का है आरोप
आपको बता दें कि 55 साल के केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी के खिलाफ उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।
ईडी और सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों से घूस लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने अब तक इन आरोपों से इनकार किया है।