- 26/07/2022
छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ का डामर घोटाला, हाईकोर्ट ने शासन को दिया ये आदेश


द तथ्य डेस्क। छत्तीसगढ़ में हुए 200 करोड़ के डामर घोटाले के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शासन से दोषियों पर कार्रवाई के दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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छत्तीसगढ़ में हुए चर्चित डामर घोटाला कांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्व भाजपा नेता वीरेन्द्र पांडेय हैं। 200 करोड़ के इस बड़े घोटाले में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। एक जनहित याचिका दायर कर पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि वे 2014 से इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं। साल 2019 में शासन के लिखित आश्वासन के बाद इस जनहित का निराकरण हो गया था। लेकिन इसके बाद भी शासन ने कार्रवाई की अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका। इसी बिंदु को आधार बनाते हुए वीरेन्द्र पांडेय ने कोर्ट में फिर से गुहार लगाई है।
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याचिका में बताया गया कि राज्य की 21 सड़कों के निर्माण के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक 1200 करोड़ रूपए का कर्ज लिया गया और इसमें से 200 करोड़ रूपए का घोटाला कर दिया गया। वीरेंद्र पांडेय की याचिका पर शासन की ओर से वही पुराना जवाब प्रस्तुत किया गया, इसे असंतोषजनक मानते हुए याचिकाकर्ता ने शासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके जवाब में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने भी माना कि यह जवाब संतुष्टिजनक नहीं है। अब कोर्ट ने कहा है कि राज्य शासन उन सभी दस्तावेजों को कोर्ट में फाईल करें जिसमें कार्रवाई करने का उल्लेख है। इसके अलावा दस्तावेजों की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराया जाए।
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