• 18/02/2024

धर्मांतरण पर खैर नहीं, सरकार ला रही एंटी-कंवर्जन बिल, जानें क्या होंगे प्रावधान

धर्मांतरण पर खैर नहीं, सरकार ला रही एंटी-कंवर्जन बिल, जानें क्या होंगे प्रावधान

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छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण सबसे बड़े मुद्दे में से एक है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब जोर शोर से सदन से लेकर सड़क तक इस मसले पर सरकार को घेरते रही थी। अब सत्ता में आने बाद सूबे की बीजेपी सरकार धर्मांतरण से जुड़ा एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून का मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया गया है। अब इसे विधानसभा में लाने की तैयारी की जा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर, चालाकी से या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहींं कराया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे अवैध माना जाएगा। ऐसे में कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण के लिए एक महीने पहले डीएम के पास आवेदन करना होगा।

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डीएम के सामने होना होगा पेश

जो मसौदा तैयार किया गया है कि उसके मुताबिक धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को डीएम के सामने पेश भी होना होगा। उसे एक घोषणा पत्र भरकर डीएम के सामने सत्यापन के लिए 60 दिनों के भीतर पेश होना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार के किसी भी सदस्य इस पर आपत्ति करता है तो गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

जेल के साथ जुर्माना भी

मसौदे के मुताबिक नाबालिगों, महिलाओं या एससी-एसटी समुदाय के लोगों का अवैध रुप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को दो साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में यह सजा कम से कम 3 साल की होगी और अधिकतम 10 साल की। वहीं जुर्माना की राशि 50 हजार रुपये होगी।

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